नाबालिग से रेप की शिकायत पुलिस को एक दिन की देरी से करने पर आरोपी को मिली जमानत
नई दिल्ली।14 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस को घटना की जानकारी देने में एक दिन की देरी हुई। इतना ही नहीं इस मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। ऐसे में आरोपी को जमानत देने में कोई अड़चन नही है।
रोहिणी कोर्ट स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज रानी की अदालत ने आरोपी पूरन सिंह बिष्ट को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतने ही रुपये मूल्य के जमानती के आधार पर जमानत दी है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर एक विशेष सशर्त लगाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी पीड़िता के घर से स्थायी तौर पर 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा। कभी पीड़िता के संपर्क में नहीं आएगा। अदालत ने कहा कि आरोपी 27 जनवरी 2021 से न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। वहीं अदालत ने कहा कि इस मामले में एक पेंच यह है कि पुलिस को इस घटना की सूचना देने में एक दिन की देरी हुई। अदालत ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत दी जा रही है।
पेश मामले में आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल और पीड़िता का परिवार एक ही मकान में रहता है। पीड़िता के पिता ने 2019 में आरोपी से एक लाख 20 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोपी ने कई बार पीड़िता के पिता से रकम लौटाने को कहा, लेकिन उसने नहीं लौटाई। घटना वाले दिन इसी बात को लेकर आरोपी व पीड़ित के पिता के बीच झगड़ा हुआ था। बाद में जिसे बलात्कार का रंग दे दिया गया और उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसा दिया गया।
आरोपी ने अदालत की शर्त मानी-बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी उस इलाके से 15-20 किलोमीटर दूर मकान में रहने के लिए तैयार है, जहां लड़की का परिवार किराये पर रहता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक ए.बी. अस्थाना ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो कानून के तहत गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह उस इलाके में नहीं जाएगा या नहीं रहेगा, जहां पीड़िता रहती है। साथ ही अदालत ने उसे किसी भी तरीके से पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क न करने, अभियोजन पक्ष के गवाहों को न धमकाने या प्रभावित न करने या सबूतों से छेड़छाड़ न करने के भी निर्देश दिए हैं।