पश्चिम बंगाल सरकार में 16मई से 30 मई तक पूर्ण लॉकडाउन,गाइडलाइन जारी
कोलकत्ता।कोरोनोवायरस संक्रमणों की संख्या में वृद्धि के बीच, पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में तालाबंदी को 30 मई तक बढ़ा दिया। शुक्रवार को कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले 20,846 दर्ज करने के बाद आया। सरकार ने यह फैसला किया। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से हालात लगातार बिगड़ते देखते हुए ममता बनर्जी से राज्य में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सख्त कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 से 30 मई तक के लिये पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। स्वास्थ्य विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा था कि पश्चिम बंगाल में मरने वालों की संख्या बढ़कर 12,993 हो गई, जिसमें पांच प्रख्यात डॉक्टरों सहित 136 और लोगों ने दम तोड़ दिया है।
1- सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाडी केंद्र बंद रहेंगे।
2-सभी सरकारी और निजी कार्यालय और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
3-आवश्यक आपातकालीन सेवाओं को कार्य करने की अनुमति दी जाएगी।
4-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल, रेस्तरां, सैलून, जिम, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
5-खुदरा दुकानें केवल सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी।
6-मिठाई और मांस की दुकानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहने की अनुमति।
7-मेडिकल दुकानें और ऑप्टिकल दुकानें हमेशा की तरह खुली रहेंगी।
8-पार्क और चिड़ियाघर बंद रहेंगे।
9-आपातकालीन आवश्यक सेवा कर्मियों को छोड़कर मेट्रो सेवाएं बंद, लोकल ट्रेनें और बसें बंद रहेंगी।
10-निजी कारों, टैक्सियों को आपातकालीन आवश्यक सेवाओं से छूट दी गई है।
11-मेट्रो सेवाएं केवल उन्हीं लोगों के लिए संचालित होंगी जो आपातकालीन सेवाओं में लगे हुए हैं।
12-चिकित्सा और खाद्य सेवाओं को छोड़कर माल वाहक निलंबित रहेगा।
13-सभी राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभा प्रतिबंधित है।
14-खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति और चिकित्सा पैकेजिंग सेवाओं को छोड़कर सभी उद्योग और विनिर्माण इकाइयाँ बंद रहेंगी।