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केन्द्रीय सरकार ने कोविड आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद नियमों को आसान बनाया


नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने कोविड आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद को आसान बनाने के लिए अनिवार्य स्थानीय सामग्री आवश्यकता संबंधी मानदंडों को अस्थायी रूप से खत्म कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि यह छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की रोकथाम के मद्देजनर जरूरी आपूर्ति के लिए सार्वजनिक खरीद को सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को तरजीह) आदेश, 2017 छूट दी है।’’ सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और देश में आय तथा रोजगार को बढ़ाने के लिए 15 जून 2017 को सार्वजनिक खरीद (भारत में मेक इन इंडिया) आदेश जारी किया। इस आदेश का मकसद सार्वजनिक खरीद में स्थानीय विनिर्मातओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था।

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