मध्य प्रदेश

आज से 6 जिलों में कर्फ्यू में ढील, 1 जून से बाकी जिलों में भी यही फार्मूला लागू होगा


भोपाल।आज से प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लंबे लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत हो गई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में 24 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया था। लेकिन कम संक्रमण वाले 6 जिलों में कुछ ढील दी गई है। यह निर्णय राज्य शासन के निर्देश के बाद रविवार को जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने लिया है। यदि इन 6 जिलों में एक साथ छूट मिलने के बाद संक्रमण नहीं बढ़ा, तो इसी आधार पर 1 जून से बाकी जिलों में छूट और राहत दी जा सकेगी।
कम संक्रमण वाले 6 जिले भिंड,झाबुआ, गुना, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर हैं। यहां ढील के तहत सोमवार से कर्फ्यू में भी किराना, सब्जी-फल और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दी गई है।
सभी जिलों में मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद तहत ढील दी गई-मंत्रालय सूत्रों ने बताया, इन 6 जिलों में कर्फ्यू बढ़ाने का आदेश कलेक्टरों ने शनिवार को जारी कर दिया था। हालांकि, राज्य शासन के निर्देश के बाद संशोधित आदेश जारी किए गए। सभी जिलों में संक्रमण की मौजूदा स्थिति के हिसाब से छूट देने का फैसला बैठक में लिया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा होगा, वहां माइक्रो कंटोनमेंट जोन बनाकर संक्रमण की चैन को तोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के एक जून से धीरे-धीरे कोरोना कर्फ्यू हटाने के संकेत देने के बाद गृह विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टरों से कहा है कि वे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से योजना बनाकर दें कि किस तरह अनलॉक करेंगे।
फिलहाल कोचिंग, मॉल, सिनेमाघर नहीं खुलेंगे-प्रदेश में 1 जून से कोरोना कर्फ्यू को हटाने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। अनलॉक धीरे-धीरे रणनीति के तहत होगा। पहले चरण में अभी न तो कोचिंग क्लास खुलेंगी और न ही शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, रेस्टोरेंट और वह स्थान जहां भीड़ होने की आशंका ज्यादा रहती है।
विवाह समारोह की सशर्त अनुमति प्रशासन देगा-शादी की अनुमति स्थानीय प्रशासन दे सकेगा, पर समारोह में संख्या सीमित ही रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान पहले ही कह चुके हैं कि मई में शादी समारोह टाल दिए जाएं। जिन 6 जिलों में कुछ राहत दी गई है, वहां भी मई में समारोह की अनुमति नहीं दी गई है।
6 जिलों में कर्फ्यू में यह छूट रहेगी-
-सरकारी कार्यालय में अफसर 100 प्रतिशत और कर्मचारियों की उपस्थिति 25 प्रतिशत रहेगी
-रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय समयानुसार खुलेंगे
-सब्जी-फल, दवा, दूध, आटा चक्की, राशन दुकान, फर्टिलाइजर, कृषि कार्य से संबंधित दुकानें अलग-अलग दिन खुलेंगी
-सर्विस सेक्टर और कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें
-बस स्टेंड और कॉलोनियों के अंदर दुकानें
-ई-कामर्स, जिन्हें अनुमति दी गई हो
-ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुल सकेंगी, बाजार की दुकानें खोलने के लिए अलग-अलग दिन तय होंगे
-कंस्ट्रक्शन गतिविधियां कोरोना प्रोटोकॉल के साथ शुरु होंगी

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