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पहली राहत मिली ऊर्जा मंत्री को पांच हजार रुपये, अभी बिना लायसेंस के नही होगें चालान


ग्वालियर.। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अब बगैर लाइसेंस के स्कूटर ड्राइव करने का पांच हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में राज्य सरकारों को जारी की गई गाइड लाइन से राहत मिली है। यह गाइड लाइन 24 मार्च 2020 से प्रभावी है। इस गाइड लाइन कोरोना संक्रमण के दौरान लाइसेंस रिन्यूवल कराने के लिए राहत दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भोपाल से लौटने के बाद ट्रैफिक थाने जुर्माना जमा करने के लिए जा रहा था। इसी बीच यह आदेश मिल गया। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने भी बताया कि इस आदेश के बाद जुर्माना भरने की आवश्यकता नहीं हैं।
उल्लेखनीय है कि ऊर्जामंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पिछले दिनों बिना हेलमेट के स्कूटर से निकले थे। तब पुलिस ने उनका बिना हेलमेट के होने पर चालान किया था। लेकिन इसी दौरान पता चला कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्युअल की तारीख भी निकल गई। इसलिए पुलिस ने 5 हजार का चालान किया था। हालांकि अभी ऊर्जामंत्री ने चालान की राशि जमा नहीं की थी। लेकिन जब वे चालान की राशि जमा कराने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें पता चला कि केन्द्र सरकार ने मार्च 2020 से ही आदेश जारी कर लाइसेंस रिन्युवल कराने से राहत दी हुई है। इसलिए अब ऊर्जामंत्री को पांच हजार रुपए चालान के जमा नहीं कराने पड़ेंगे।

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