ग्वालियर-चंबल अंचल

सप्ताह में लड़की को देखने जाएगा लीगल वालेंटियर, हालत की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सौंपेगा

मुरैना में एक लीगल वालेंटियर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं,


ग्वालियर। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने मुरैना के वन स्टाप सेंटर में रह रही एक युवती को स्वतंत्र करने का आदेश दिया है, लेकिन इस युवती को हर सात में दिन में देखने के लिए लीगल वालेंटियर जाएगा। वह उसकी हालत देखने के बाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट सौंपेगा। जिस लड़के साथ युवती रहने गई है, उसे सही से रख रहा है या नहीं।
वीर सिंह कुशवाह ने हाई कोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि वह एक युवती के साथ लिव इन में रहता था, लेकिन उसके पिता ने उसे कैद कर लिया है। पिता को उसे कैद करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट के नोटिस के बाद पुलिस युवती को मुरैना के वन स्टाप सेंटर लेकर आई और हाई कोर्ट में पेश किया। युवती बालिग है। उसने वीर सिंह के साथ रहने की इच्छा जाहिर की। इसको लेकर उसके माता-पिता ने आपत्ति दर्ज कराई कि लड़का कुछ कमाता नहीं है। वह लड़की को खुश नहीं रख सकता है। इसलिए उसे याचिकाकर्ता के साथ न भेजा जाए। शासकीय अधिवक्ता अजय निरंकारी ने तर्क दिया कि माता-पिता की चिंता लड़की के भविष्य को लेकर है। ऐसा कोई दिशा निर्देश दिया जाए, जिससे लड़की का भविष्य सुरक्षित रह सके। हाई कोर्ट ने युवती को स्वतंत्र कर दिया कि कहीं भी रह सकती है, लेकिन मुरैना में एक लीगल वालेंटियर नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं, जो हर सात दिन में युवती की स्थिति देखेगा। जिस लड़के साथ रहने गई है, वह उसे सही से रख रहा है या नहीं। लीगल वालेंटियर की रिपोर्ट में पेश की जाएगी।

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