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कर्नाटकःपोर्ट निर्माण के लिए तोड़े गए घर, विरोध में समुद्र में कूदे सैकड़ों मछुआरे


कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में एक प्राइवेट पोर्ट के निर्माण और अपने इसके लिए अपने घरों को तोड़े जाने के विरोध में सैकड़ों मछुआरे समुद्र में कूद गए। यह घटना शनिवार को उस समय हुई जब पोर्ट कंपनी ने मछुआरों को बाहर निकालकर काम शुरू करने के लिए जेसीबी मशीनों को तैनात किया और पोर्ट निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि पर बने उनके घरों को तोड़ दिया
तैनात किए गए 300 से अधिक पुलिस कर्मी
स्थानीय प्रशासन को स्थिति को नियंत्रण में लाने और मछुआरों को समुद्र में कूदने से रोकने के लिए 300 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात करना पड़ा। आंध्र प्रदेश स्थित होन्नावर पोर्ट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपये में पोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार से 93 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। हालांकि, मछुआरों ने कथित तौर पर क्षेत्र में 200 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया था। मछुआरे पोर्ट के निर्माण के लिए सहमत नहीं थे क्योंकि उन्हें अपने घरों और आजीविका के नुकसान की आशंका थी।
घर तोड़े जाने पर समुद्र में कूदे सैकडों मछुआरे-हालांकि, हालात उस समय बिगड़ गए जब मछुआरे अपने घरों को तोड़े जाने का विरोध करने के लिए समुद्र में कूद गए। इसके अन्य स्थानीय मछुआरे भी अपना समर्थन देने के लिए टोंका समुद्र तट पर पहुंचे
निर्माण परमिट हासिल करने का दावा-होनावर पोर्ट प्राइवेट कंपनी लिमिटेड ने होनावर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण के लिए सभी आवश्यक परमिट हासिल करने का दावा किया है। मैरीटाइम इंडिया वर्चुअल समिट 2021 में, होनावर पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ, सूर्यप्रकाश ने कहा कि निर्माण शुरू करने के लिए विभिन्न विभागों और एजेंसियों से सभी आवश्यक मंजूरी हासिल कर ली गई है। कंपनी ब्रेकवाटर और जेट्टी का निर्माण शुरू करना चाहती थी और जेसीबी मशीनों के साथ लेबर्स को तैनात करना चाहती थी।
पोर्ट निर्माण पर अस्थाई रोक मछुआरा संघ के प्रदेश अध्यक्ष रमा मोगर ने तर्क दिया कि पोर्ट का निर्माण सरकार का काम माना जाता है और किसी निजी संगठन के हाथ में नहीं छोड़ा जाता है। उनका कहना है कि पिछले तीन महीने से मछुआरे पोर्ट निर्माण परियोजना का विरोध कर रहे हैं। रमा मोगर ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी निर्माण के संबंध में अस्थायी रोक लगा दी थी, जिसमें कहा गया था कि वन भूमि को डायवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अदालत में अगली सुनवाई 30 जुलाई को है।

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