बोरवन तालाब घोटाले मामले में नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम निलंबित
इंदौर । बुरहानपुर के बहुचर्चित बोरवन तालाब घोटाले मामले में नेपानगर की तत्कालीन एसडीएम एवं भू अर्जन अधिकारी विशा माधवानी को इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने निलंबित कर दिया है इस दौरान उनका मुख्यालय अलीराजपुर निर्धारित किया गया है। चैखंडीया में 41.57 लाख के मुआवजा वितरण फर्जीवाड़े में पुलिस ने दिशा वाधवानी सहित 9 लोगों पर केस दर्ज किया था और 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है वही विषा वादवानी सहित चार लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है
वहीं इस पूरे मामले पर संभागायुक्त ने निलंबन आदेश में कहा है कि अपने कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और उदासीनता बढ़ती है विशा माधवानी का यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा अधिनियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील अधिनियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर पुलिस की विवेचना अभी जारी है