अगर पत्नी 15 साल से ज्यादा उम्र की है तो यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं -हाई कोर्ट
इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक बड़ा निर्णय सुनाया हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि 15 साल से ज्यादा आयु की पत्नी से यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं माना जाएगा नाबालिग पत्नी के साथ यौन संबंध बनाने के मामले में उच्च न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत अर्जी स्वीकार की है।इस मामले में पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का इल्जाम लगाया गया था अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 375 में 2013 में संशोधन हुआ ऐसे यह दुष्कर्म की कैटेगरी में नहीं आता यह मामला मुरादाबाद का है जहां पर पत्नी ने अपने पति के विरुद्ध मारपीट करने और जबरन संबंध बनाने को लेकर प्रकरण दर्ज करवाया था इसी मामले में पति द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल दाखिल की गई थी।अभी हाल ही में एक अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना दुष्कर्म अपराध की श्रेणी में आना चाहिए उच्च न्यायालय ने इसको लेकर कानून बनाने की बात भी कही थी।