मध्य प्रदेश

पत्नी गई मायके पति ने डाक से भेजा तलाक नामा

बैतूल, । इसे दुर्भाग्य नहीं तो भला और क्या जाएगा की शरियत अनुसार तीन तलाक देकर महिलाओं की दुर्गति करने वाले तीन तलाक कानून को देश में 19 सितम्बर 2018 को समाप्त कर दिए जाने के बाद भी यह आज भी लागू है और मुस्लिम महिलाएं बेघर होने को मजबूर हो रही है।ऐसे ही एक महिला को डाक के माध्यम से तलाकनामा भेज दिया गया है। अब महिला पुलिस और महिला सेल के चक्कर काटने को मजबूर हो रही है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि पीडि़ता ने बताया कि वह उसके पति के साथ और ससुराल में रहना चाहती है लेकिन ससुराल पक्ष रखने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने बताया कि वह ईद पर अपने मायके आयी थी तभी उनके पति द्वारा पोस्ट से तलाकनामा भिजवा दिया गया।दो साल से परेशान है पीडि़ता

प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन तलाक कानून लागू होने के एक वर्ष बाद अर्जुन नगर निवासी मुस्लिम महिला को पति ने दारुल इफ्ता जैरे एहतेमाम मसाजिद कमेटी, भोपाल के माध्यम से तलाकनामे की सत्यप्रति भेजी गई है। पिछले दो वर्ष से महिला न्याय के लिए पुलिस के चक्कर काट रही है।

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