पत्रकार के खिलाफ फर्जी एफआईआर के विरोध में पत्रकारों ने चंबल आयुक्त को सौंपा ज्ञापन
मुरैना। भिण्ड पुलिस द्वारा पत्रकार पर की गई फर्जी एफआईआर के विरोध को लेकर डेमोक्रेटिक प्रेस क्लब के प्रदेश,संभागीय एवं जिला स्तरीय पदाधिकारीयों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन चंम्बल संभाग कमिश्नर को सौंपा।
भिण्ड पुलिस द्वारा दर्ज किए गए फर्जी अपराध की निष्पक्ष विवेचना करवाने तथा भू माफियाओं एवं हत्यारों को संरक्षण देकर पत्रकार को प्रताड़ित करने वाले भिण्ड जिले के पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु मुरैना के पत्रकारों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम चंबल आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया । डेमोक्रेटिक प्रेसक्लब के संभागीय अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पत्रकार विवेक तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारे साथी पत्रकार मुकेश शर्मा निवासी ग्राम सिनोर थाना मौ जिला भिण्ड( हाल निवास दीनदयाल नगर ग्वालियर)के विरुद्ध दिनांक 08/06/2021 को भिण्ड जिले के थाना मौ में आईपीसी की धारा 386 व अन्य धाराओं के तहत झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है।
बता दें कि मुकेश शर्मा पिछले 28 वर्षों से विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं से जुड़कर पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं। श्री शर्मा अपने पैतृक गांव ग्राम सिनोर थाना मौ जिला भिण्ड में स्थापित मन्दिर श्रीराम जानकी सेवा ट्रस्ट सिनोर के अध्यक्ष भी हैं। पिछले कुछ वर्षों से मुकेश शर्मा द्वारा भिण्ड मुरैना के रेत माफिया और भू माफियाओं के खिलाफ लिखकर लगातार अभियान चलाया गया। इस बीच माफियाओं द्वारा कई बार शर्मा को जान से मारने अथवा झूठे मुकद्दमों में फसाने की धमकियां दी गईं, तब श्री शर्मा ने पुलिस अधीक्षक भिण्ड, पुलिस महानिदेशक म.प्र भोपाल एवं केंद्रीय मानव अधिकार आयोग, को लिखित आवेदन दिया और स्वयं मुलाकात कर इस तरह की आशंका व्यक्त की थी कि मुझे कभी भी झूठे प्रकरण में फंसाया जा सकता है या मेरे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। शर्मा ने डी.जी.पी से सुरक्षा प्रदान करने की भी गुहार लगाई थी। इसी बीच पिछले साल मंदिर श्रीराम जानकी सेवा ट्रस्ट सिनोर द्वारा संचालित मंदिर में गांव के ही निवासी 83 वर्षीय व्यक्ति शिवनारायण शर्मा फर्जी तरीके से पुजारी बन गए और शिवनारायण शर्मा का लड़का छविराम शर्मा जो शासकीय शिक्षक है उसने सरकारी बोर बैल पर कब्जा कर निजी मोटर लगा ली, इस बाबत जब मुकेश शर्मा द्वारा शिकायत की गई और तथ्यात्मक खबरें प्रकाशित की गई तो शिवनारायण शर्मा का पुत्र छविराम शर्मा, ग्राम छेंकुरी थाना मौ निवासी 5 हत्याओं के अपराध में सजा प्राप्त कुख्यात अपराधी बालकिशन उपाध्याय, भोलाराम उर्फ भोला उपाध्याय, ओमनारायण उपाध्याय ने मौ थाने के टीआई शिवसिंह यादव से सांठगांठ करके दिनांक 08/06/2021 को थाना मौ में मुकेश शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 386 के तहत कायमी करा दी गई जिसमें फरियादी शिवनारायण शर्मा को बनाया गया। जबकि जिस दिन की घटना बताकर शर्मा के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया उस दिन शर्मा अहमदाबाद के रास्ते मे थे टोल नाको के वीडियो फुटेज, मोबाईल लोकेशन और फास्टैग के माध्यम से शर्मा के अकाउंट से काटे गए पैसे इस बात का सबूत हैं।
अतः संगठन के माध्यम से हम सभी पत्रकार गण मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन से मांग करते है कि पत्रकार मुकेश शर्मा के विरुद्ध भिण्ड जिले के थाना मौ में दर्ज किए गए झूठे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना करवाकर पत्रकार को न्याय दिलाया जाए। साथ ही प्रकरण की विवेचना भिण्ड जिले से बाहर के किसी पुलिस अधिकारी से कराई जाए क्योंकि मौ टीआई द्वारा भिंड जिले के अधिकारियों को भ्रामक जानकारी दी गई है। आयुक्त चंबल संभाग की अनुपस्थिति में उपायुक्त प्रभारी अशोक निम को विवेक तिवारी के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ पत्रकार मुकेश शर्मा ग्वालियर, विवेक भार्गव, ग्वालियर, सुनील शर्मा, ग्वालियर, रवि शर्मा ग्वालियर, राज रहबर अनूप श्रीवास्तव भरत शुक्ला हरेंद्र शर्मा जनक सिंह नोहिया विष्णु शर्मा अनुराधा गुप्ता, मनीषा शर्मा, सहित अन्य पत्रकार साथी मौजूद रहे ।