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संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा नहीं मानते शासन के आदेशों को

August 23, 2021 • P.D.SONI

ग्वालियर। मध्य प्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर के ज्येष्ठ संपरिक्षक को शासन आदेश अनुसार 3200 ग्रेड पे के स्थान पर 3600ग्रेड पे किए जाने के आदेश संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा योगेश सक्सैना नहीं मानते।उक्त जानकारी मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश मंत्री पवन भटनागर ने देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश दिनांक 08.06 .2018 से स्थानीय निधि सं परीक्षा के ज्येष्ठ संपरिक्षक का वेतनमान 9300-34800 ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 9300-34800 ग्रेड पे 3600 किया गया।श्री भटनागर ने बताया कि जिसके आधार पर संयुक्त संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ग्वालियर द्वारा वेतन निर्धारण कर सत्यापन हेतु संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा योगेश सक्सेना के पास भेजे गए किंतु उनके द्वारा कुछ प्रकरण सत्यापन कर दिए गए जिनके सुविधा शुल्क नहीं मिले उन पर आपत्ति लगाकर वापस कर दिए गए।श्री भटनागर ने आगे बताया कि इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 09.06 .2018 में स्पष्ट निर्देश है कि01.01.2016 को वेतन उन्नयन ग्रेड पे के आधार पर वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 में निर्धारित किया जाएगा।श्री सक्सेना द्वारा उक्त आदेश का पालन ना कर अपनी मनमर्जी से वेतन निर्धारण किया जा रहा है संघ शासन से मांग करता है कि संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा ग्वालियर संभाग योगेश सक्सैना के कार्यकाल की जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उन्हें दंडित किया जाए तथा उनके प्रभाव से ग्रसित कर्मचारियों को राहत दिलाई जाए।

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