प्रदेश

मकान मालिक को पुलिसकर्मी से जबरिया मकान खाली कराना पड़ा महंगा

भोपाल, । मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने एक प्रधान आरक्षक द्वारा किरायेदार को मकान खाली करने और बकाया किराया देने का अनुचित दबाव बनाने के मामले में राज्य शासन को पीड़ित किरायेदार को दस हज़ार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि दो माह में अदा करने की अनुशंसा की है।आयोग ने कहा है कि शासन चाहे, तो यह राशि संबंधित दोषी शासकीय सेवक के वेतन से नियमानुसार वसूल कर सकता है। साथ ही अनुचित दबाव डालने वाले प्रधान आरक्षक के विरूद्ध विभागीय जांच भी प्रारम्भ करने को कहा है।आयोग द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के अनुसार मामला भोपाल जिले का है। आयोग के प्रकरण क्र.- 641/भोपाल/2019 के अनुसार भोपाल शहर निवासी किरायेदार एवं आवेदक दिनेश कुमार पस्तोर ने 31 जनवरी 2019 को आयोग में एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उसने बताया कि कुछ समय से उसका मकान मालिक से मकान के संबंध में विवाद चला आ रहा है। दोनों के मध्य एक वैध किरायानामा है, जिसकी किसी भी शर्त का उसने उल्लंघन नहीं किया है। परन्तु मकान मालिक द्वारा पुलिस अधिकारियों की अनुचित रूप से सहायता लेकर उसे भिन्न-भिन्न प्रकार से सताया जा रहा है।

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