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आपराधिक मामलों में RTI के माध्यम से मिलेगी मेडिकल रिपोर्ट, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त ने जारी किया आदेश
मध्य प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त ने आपराधिक मामलों में मेडिकल रिपोर्ट को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार आपराधिक मामलों में मेडिकल रिपोर्ट को आरटीआई अधिनियम के तहत देना अब मान्य होगा। ये फैसला एक पति-पत्नी के मामले को लेकर सुनाया जिसमें पत्नी ने पति पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट कर भ्रूण हत्या का आरोप लगाया था।