सुरक्षा की दृष्टि से दशहरा के दिन खरगोन में धारा 144 लागू, आदेश जारी,
मध्य प्रदेश के खरगोन में दशहरा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक आदेश जारी किया गया है। खरगोन में शांति और सुरक्षा कायम रहे इसको लेकर पूरे खरगोन में धारा 144 लागू की गई है। इस संबंध में प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल खरगोन के अपर कलेक्टर जेएस बघेल ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत शहर में धारा 144 के आदेश जारी कर दिए हैं। इस आदेश में अपर कलेक्टर ने 10 अप्रैल की हिंसात्मक घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि शहर अतिसंवेदनशील है। क्योंकि यहां छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे ध्यान में रखते हुए यह आदेश जारी किया गया है।
अपर कलेक्टर ने आगे बताया कि आदेश अवधि तक किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को आयोजन की अनुमति लेना होगी। भड़काऊ फ्लैक्स बैनर लगाना प्रतिबंधित होगा। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर भी इस तरह की सामग्री पोस्ट करना या उसका प्रचार-प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा। कोलाहल अधिनियमित के तहत ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग बगैर अनुमति नहीं कर सकेंगे।