पडौसी छत के जरिए नाबालिग के के घर में घुसा,साथी देखता रहा आरोपी ने RAPE करता रहा,10 साल की जेल-
November 30, 2023 by आजाद समाचार संकेत
शिवपुरी। खबर जिले के करैरा अनुविभाग से आ रही है। जहां बीते रोज माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायायल करैरा ने एक नाबालिग से रेप के आरोप में एक युवक को 10 साल की सजा और 2 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया ने की।
अभियोजन के अनुसार 28 अप्रैल 2020 को पीडिता अपने छत पर सो रही थी आरोपी का घर की छत पीडिता के घर की छत से लगी हुयी थी उसी रात 11 बजे करीव आरोपी शेर सिंह व सुरेन्द्र पीडिता की छत पर आ गये। और सुरेन्द्र ने पीडिता का मुहं दवाया व शेर सिंह ने पीडिता के साथ जबरदस्ती बुरा काम (बलात्कार) किया पीडिता चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर उसके घर वाले छत पर आने लगे जिन्हे देख कर आरोपी व उसका दोस्त छत से कूदकर भाग गये।
इस मामले की सूचना पीडिता ने अपने परिजनों को बताई। परिजनो ने इस मामले में पीडिता को करैरा थाने ले जाकर आरोपीयों के खिलाफ धारा 376डी, 450 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट लेखबद्ध कराई थी। उक्त प्रकरण की विवेचनापरांत प्ररकण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सुनील कुमार भदौरिया के द्वारा की गई।
जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी शेर सिंह उर्फ टुंडा को भादवि की धारा 376 एवं लैगिक अपराधों में बालको का सरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2000रू अर्थदण्ड, से दण्डित किया गया। और सह आरोपी सुरेन्द्र परिहार को दोषमुक्त किया गया।