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9 दिसंबर को लोक अदालत तुरंत पाएं न्याय


नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पाएं त्वरित न्याय
नेशनल लोक अदालत 9 दिसम्बर को
शिवपुरी
 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार 9 दिसंबर (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में गठित कुल 25 खंडपीठों के माध्यम से किया जा रहा है।
इस लोक अदालत में सभी प्रकार के समझौता योग्य प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युत, परिवार विवाद, श्रम, मोटर दुर्घटना, भू-अर्जन एवं राजस्व आदि का आपसी राजीनामा एवं समझौते के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा चैक बाउन्स, धन रिकवरी, विद्युत, संपत्ति कर एवं जल कर आदि के वाद मुकदमा पूर्व मामलों (प्री लिटिगेशन स्तर पर) का निराकरण भी किया जाएगा।
विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 एवं 135 के अंतर्गत निम्न दाव श्रेणी के समस्त घरेलु, समस्त कृषि, 05 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 एच.पी. भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं के न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण पर नियमानुसार छूट प्रदान दी जाएगी। इसके साथ ही नगरपालिका से संबंधित जलकर एवं संपत्ति कर से संबंधित प्रकरणों में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही नेशनल लोक अदालत में निराकृत होने वाले समस्त लंबित प्रकरणों में नियमानुसार न्याय शुल्क वापस किये जाने का प्रावधान है।

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