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जिला की भांग दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन आमंत्रित



शिवपुरी । 
राज्य शासन से अनुमोदित निष्पादन से संबंधित प्रक्रिया, प्रावधान, शर्ताे तथा निर्बन्धनों से फुटकर भांग व भांगघोटा दुकानों के निष्पादन वर्ष 2024-25 अर्थात् 01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए शिवपुरी जिले की 06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकान पर प्रथमतः वर्ष 2023-24 के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से नवीनीकरण आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए।
कलेक्टर रवीन्‍द्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में गतदिवस जिला आबकारी अधिकारी संजय कुमार गुप्‍ता की उपस्थिति में नवीनीकरण के लिये 06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकान के लिए आवेदन पत्र प्राप्‍त होने से जिले में प्राप्त नवीनीकरण आवेदनों को मान्य करते हुये पात्र लायसेंसियों के पक्ष में वर्ष 2024-25 की अवधि के लिये नवीनीकृत किया गया। 06 भांग एवं 01 भांगघोटा दुकानों पर वर्ष 2023-24 के वार्षिक लायसेंस फीस 51 लाख 13 हजार 113 रूपए के विरूद्ध 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 56 लाख 24 हजार 424 रूपए राजस्‍व प्राप्‍त हुआ।

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