चुनावी प्रचार प्रसार के लिए आयोजित सभा के लिए अनुमति के संबंध में निर्देश जारी ।
शिवपुरी । आजाद समाचार । लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन के प्रचार-प्रसार, राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियों के द्वारा सभा किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है।
जिले के समस्त अनुविभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने नगरपालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों, ग्राम पंचायत में चिन्हित किये गये सार्वजनिक स्थानों पर ही राजनैतिक दलों को सभा की अनुमति प्रदान करेंगे। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की निजी भूमि पर भूमि स्वामी की अनुमति से तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों शैक्षणिक व शासकीय परिसरों को छोड़कर, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के द्वारा सभा की अनुमति दी जा सकेगी।राजनैतिक दल व अभ्यर्थी के द्वारा सभा हेतु अनुमति संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा। इस हेतु उपयोग किये जाने वाले स्थान, वाहन एवं माइक की अनुमति हेतु आवेदन पत्र संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत
करना होगे तथा संबधित थाना प्रभारी सभा स्थल का मौका मुआयना उपरांत विधिवत अपनी लिखित अनुशंसा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को प्रेषित करेंगे तथा संतुष्टि उपरांत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी उक्ताशय की अनुमति जारी करेंगे, जिसकी एक प्रति संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी अधिकारी को प्रेषित की जाना सुनिश्वित करेंगे। नुक्कड सभाएं आयोजित किये जाने हेतु संबंधित क्षेत्र के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। संबंधित राजनैतिक दल,अभ्यर्थी ऐसी सभाओं में रिक्शा या आटो रिक्शा में माईक लगाकर संबंधित सक्षम अधिकारी की अनुमति उपरांत नुक्कड़ सभा कर सकते है। अनुमति की एक प्रति संबंधित सहायक रिटर्निग अधिकारी के निर्वाचन व्यय लेखा के प्रभारी को प्रेषित की जाना होगी। जिससे कि उस पर आने वाला व्यय अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जा सके। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के कार्यक्रम की प्रति के साथ सभा दिनांक अधिकतम 04 दिवस पूर्व प्रस्तुत करना होगा लेकिन राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों के निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकित सुची के स्टार प्रचारकों के मामलों में यह प्रतिबंध लागू नही होगा। स्टार प्रचारकों के लिये अनुमति हेतु आवेदन उक्त अवधि से पूर्व में भी उनके कायर्कम की प्रति के साथ ही दिया जा सकता है।
राजनैतिक दल या अभ्यार्थियों को स्थान के अधिपति, स्वामी और स्थानीय प्राधिकारी से सभा हेतु विधिवत पूर्वानुमति प्राप्त करना होगी एवं इस हेतु निर्धारित धनराशि अनुमति उपरांत उक्त अनुसार भुगतान करनी होगी। उक्त व्यय को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय में शामिल करना होगा। प्रत्येक मैदान पर सभा हेतु अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा समय अंतराल में दी जाएगी। एक ही स्थान पर होने वाली सभाओं के बीच पर्याप्त समय रखा जायेगा। सभा में यदि सभा स्थल की विधानसभा क्षेत्र से वाहर के कार्यकर्ता और जिले के वाहर के कार्यकर्ता और वक्ता आते है तो उन्हें मतदान समाप्ति हेतु नियत 48 घण्टे पूर्व सभा स्थल के संसदीय क्षेत्र को अथवा जिले की सीमा को निर्वाचन आयोग के निर्देशो के अनुक्रम में अनिवार्यत: छोड़ना होगा। यदि एक स्थल के लिये एक ही तिथि और एक ही समय के लिये सभा की अनुमति किसी अन्य राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चाही जाती है तो ऐसी अनुमति प्रथम आवेदनकर्ता को ही दी जा सकेगी।चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार सहिता का प्रत्येक राजनेतिक दल और अभ्यर्थी को पूर्णत: पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस के निर्देर्शों एवं सलाह का पालन करे। लाउड स्पीकर की यदि आवश्यकता हो तो प्रयोग की अनुमति उपरोक्तानुसार अधिकारियों से पृथक से प्राप्त करना होगी। बैठक की समस सीमा माईक, टेंट, व्यवसाईयों पर भी लागू होगी। लाउण्डस्पीकर के हॉर्न, सभा स्थल के परिसर में ही लगाये जायेंगे। सभा स्थल के वाहर हॉर्न लगे होने पर आयोजकों एवं टेन्ट व्यवसायी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। सभा और नुक्कड़ सभा में होने वाला व्यय राजनैतिक दल, अभ्यर्थियों को निवाचन व्यय लेखा में सम्मिलित किया जाना आवश्यक होगा।