अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर ।
अस्थाई आतिशबाजी पटाखे की ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ
शिवपुरी । वर्ष 2024 के दीपावली त्यौहार के अवसर पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से आतिशबाजी पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाईन किया गया हैं। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर तक नियत की गई है। नियत दिनांक के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएगें।
इस हेतु विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी पटाखे अनुज्ञप्ति के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं को ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp. gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं। इस हेतु आवेदकगण अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर या स्वयं ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र सत्यापन, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लाइसेंस, मोबाईल नंबर एवं निर्धारित शुल्क 500 का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क ऑनलाइन ही भुगतान किया जाएगा। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए तथा आवेदक को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 8 के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश नहीं दिया गया होना चाहिए। नियमानुसार भरे गये आवेदनों को आवेदक संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय (अनुविभाग शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, करैरा, पिछोर) में जमा कराएगें एवं संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी (अनुविभाग शिवपुरी, कोलारस, पोहरी, करैरा, पिछोर) के द्वारा आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर ऑनलाईन प्रतिवेदन कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट शिवपुरी को प्रेषित करने की कार्यवाही की जाएगी।